अल्मोडा: शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश का प्रावधान, शिक्षा के अधिकार के तहत 847 आवेदन किये गये – शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश का प्रावधान
शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त प्रवेश देने का प्रावधान है। इन स्कूलों को अपने स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश देने की बाध्यता है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं. लेकिन आवेदनों की संख्या कम होने के कारण ऐसे बच्चों को कई स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता है.
इस साल यह प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई है. अभी तक लक्ष्य के अनुरूप कम बच्चों के आवेदन आये हैं. इस वर्ष भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए बच्चों के आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्रों की जांच बीआरसी में की जा रही है. फॉर्म सही पाए जाने पर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाता है. इस वर्ष अब तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए मात्र 847 आवेदन ही शिक्षा विभाग के पास पहुंचे हैं। जिनके प्रपत्रों की जांच बीआरसी स्तर पर की जा रही है। फॉर्म सही पाए जाने पर पात्र बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।
पचास प्रतिशत लड़कियों को प्रवेश मिलता है
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है. इसमें से भी 50 फीसदी तक लड़कियों को प्रवेश देना जरूरी है.
शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा एक में बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 847 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जांच के बाद बच्चों को बीआरसी में प्रवेश दिया जा रहा है।-हरक राम कोहली मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोडा
