उत्तराखंड: दंगे या विरोध प्रदर्शन के दौरान मौत हुई तो दंगाइयों पर लगेगा आठ लाख का जुर्माना, नुकसान का ऐसे होगा मुआवजा
प्रदेश में प्रदर्शन या दंगे के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से जुर्माना वसूला जाएगा. कैबिनेट ने उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दे दी है. अधिनियम के तहत दायर दावों का निपटारा ट्रिब्यूनल के माध्यम से किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती.
एक्ट के तहत दंगों और प्रदर्शनों के दौरान किसी की मौत होने पर 8 लाख रुपये तक और कोई घायल होने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. संपत्ति के नुकसान की भरपाई बाजार मूल्य से कम पर नहीं की जाएगी। हड़ताल, बंद, दंगे, सार्वजनिक उपद्रव या विरोध प्रदर्शन के कारण निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए याचिकाकर्ता तीन साल के भीतर निर्धारित कोर्ट फीस के साथ याचिका दायर कर सकेगा।
सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, घटना के तीन महीने के भीतर मुआवजे के लिए दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर करनी होगी। इसके लिए घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट, संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकार की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यालय प्रमुख के माध्यम से दावा याचिका दायर की जाएगी। कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी या मुख्य कार्यकारी द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति दावा याचिका दायर कर सकता है। इस कानून के तहत हड़ताल, बंद, दंगे का नेतृत्व या आह्वान करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
ये नियम हड़ताल, बंद, दंगे, सार्वजनिक अशांति और सड़क जाम के दौरान होने वाली हर चल और अचल संपत्ति के नुकसान को कवर करते हैं। किसी भी जुलूस या सभा के लिए आवेदन करने पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन की शर्तें लागू होंगी. प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, चाकू, ज्वलनशील पदार्थ या खतरनाक रसायनों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक पुलिस स्टेशन को घटनाओं की तत्काल रिकॉर्डिंग के लिए स्थानीय वीडियो ऑपरेटरों का एक पैनल रखना होगा। प्रदर्शन समाप्त होते ही साक्ष्यों के प्रमाणीकरण के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी वीडियोग्राफर को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो वीडियो को प्रमाणित करेगा। वीडियो क्लिप को वैध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माना जाएगा.
