ऋषिकेश: गुरुद्वारा कर्मचारी हत्याकांड; लकी को आजीवन कारावास की सजा, पेचकस से कई बार वार कर किया था अपराध -ऋषिकेश गुरुद्वारा कर्मचारी हत्याकांड मामले में लकी को आजीवन कारावास की सजा
गुरुद्वारा कर्मचारी पर पेचकस से कई वार कर हत्या करने के आरोपी लक्की निवासी शीशम झाड़ी को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवर अमननिदर सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना के बाद से आरोपी जिला जेल में है।
6 फरवरी 2023 को लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में एक युवक ने गुरुद्वारे के मुख्य द्वार पर तैनात कर्मचारी कपिल शाह पर पेचकस से कई वार कर घायल कर दिया था, जिसे गुरुद्वारे के कर्मचारियों द्वारा तुरंत उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया था। जहां डॉक्टरों ने कपिल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एम्स रेफर कर दिया। इलाज के दौरान कपिल शाह की मौत हो गयी.
वहीं, गुरुद्वारा कर्मचारियों ने हमला करने वाले युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी युवक ने अपना नाम लक्की निवासी शीशम झाड़ी बताया था। सहायक प्रबंधक गुरुद्वारा मंजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी.
पुलिस ने इस मामले में 1 मई 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. 25 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमननिदर सिंह की अदालत ने 16 मार्च को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी लक्की को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने विवेचक समेत 12 गवाहों को कोर्ट में पेश किया.
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