यूपी बार काउंसिल चुनाव: लखनऊ में 20 बूथों पर आज से वोटिंग, 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर पूरी तरह रोक

राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद के लिए होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बुधवार सुबह 10 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच परिसर में मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी. यह मतदान कार्यक्रम पांच दिनों तक चलेगा. पहले दिन यानी 11 मार्च को 1962 से 2000 तक पंजीकृत 5410 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इस चुनाव को लेकर वकीलों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए विशेष इंतजाम किये हैं.
पहले टाले गए थे चुनाव, अब 11 से 15 मार्च तक वोटिंग
जानकारी के मुताबिक, यह चुनाव पहले 27 और 28 जनवरी को होना था, लेकिन कुछ अनियमितताओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. बाद में संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया। नये कार्यक्रम के मुताबिक लखनऊ जिले में 11 से 15 मार्च तक मतदान कराया जा रहा है. प्रदेश के अन्य जिलों में मतदान प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. इस चुनाव में जिले के 26 हजार से अधिक अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
331 प्रत्याशी मैदान में, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
प्रदेश स्तर पर होने वाले इस चुनाव में सदस्य पद के लिए कुल 333 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया था. हालांकि, दो उम्मीदवारों की मौत के कारण अब 331 उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय परिसर और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा कारणों से मतदान स्थल के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई है.
20 बूथों पर वोटिंग और सख्त नियम लागू
मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए हाईकोर्ट परिसर में 20 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. चुनाव अधिकारी ने अधिवक्ताओं और प्रत्याशियों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और सभी से इनका पालन करने की अपील की है. मतदान करने आने वाले अधिवक्ताओं को अपने साथ बार काउंसिल का पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। वोटर लिस्ट से नाम का मिलान होने के बाद ही उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश मिलेगा.
मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर रोक
निर्देश के मुताबिक, मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, पोस्टर, बैनर, पंपलेट या किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी. मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उम्मीदवार और उनके समर्थक मतदान केंद्र के आसपास नारे नहीं लगा सकेंगे या मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियां नहीं कर सकेंगे. साथ ही मतदाताओं के बीच किसी भी प्रकार की सामग्री बांटने पर भी रोक रहेगी. प्रत्येक मतदाता वरीयता क्रम के आधार पर 25 उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सकेंगे. कुल 5410 मतदाता निर्धारित बूथों पर पहुंचकर अपने क्रमांक के आधार पर वोट डालेंगे।
