रूड़की: बिना उचित हिसाब-किताब के दौड़ रहे नगर निगम अधिकारियों के वाहन, 25 साल बाद भी लागू है यूपी एक्ट – नगर निगम मेयर और अधिकारियों के वाहन बिना उचित हिसाब-किताब के चल रहे हैं रूड़की।
निगमों में माननीयों की गाड़ियां बिना हिसाब-किताब के दौड़ रही हैं। मेयर और निगम अधिकारी कितने बजट वाहनों का उपयोग करेंगे, कितना तेल खर्च कर सकेंगे और अन्य खर्च किस हद तक कर सकेंगे, इसका कोई स्पष्ट शासनादेश नहीं है।
जब इस संबंध में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई और मामला आयोग तक पहुंचा तो नगर विकास विभाग ने मेयर के भत्ते और अन्य सुविधाओं को लेकर प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा, लेकिन यह प्रस्ताव भी तीन साल से सरकार में धूल फांक रहा है. अब सचिवालय ने जवाब दिया है कि प्रस्ताव पर कार्रवाई जारी है.
खर्च की तय सीमा के संबंध में मांगी जानकारी
गौरतलब है कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी उत्तराखंड के नगर निगमों में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत व्यवस्था संचालित होती है. उसमें भी मेयर के खर्चों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है. इस संबंध में रूड़की गीतांजलि विहार निवासी अमित अग्रवाल की ओर से फरवरी 2023 में नगर निगम रूड़की से मेयर पर व्यय की निर्धारित सीमा के संबंध में जानकारी मांगी गई थी।
इसके बाद शासनादेश की जांच की गई तो उसमें कहीं भी व्यय के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली और अपीलार्थी को अस्पष्ट जानकारी दी गई। इसके बाद मामला उत्तराखंड सूचना आयोग, देहरादून तक पहुंच गया। इस मामले में 14 नवंबर 2023 को राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने शहरी विकास सचिव को मेयर और डिप्टी मेयर के भत्ते और सुविधाओं के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
साथ ही शहरी विकास निदेशालय को प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। इसके बाद निदेशालय ने प्रस्ताव सचिवालय को सौंप दिया. इसके बाद से प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका। इस संबंध में अपीलार्थी को फरवरी 2026 में भेजे गए पत्र में अपर सचिव ने बताया है कि निदेशालय के प्रस्ताव और आयोग के आदेश पर कार्रवाई जारी है.
