लखनऊ बीकेटी भूमि विवाद: ग्राम सभा की जमीन पर निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, बेदखली का आदेश बरकरार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीकेटी (बख्शी का तालाब) इलाके में ग्राम सभा की जमीन पर बने ढांचे को लेकर बड़ा फैसला आया है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासन के बेदखली आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने साफ कहा कि प्रशासन के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है. यह मामला बीकेटी तहसील के अस्ती गांव का है, जहां जमीन के इस्तेमाल को लेकर विवाद था.
कोर्ट ने तहसीलदार के आदेश को सही माना।
हाईकोर्ट ने तहसीलदार द्वारा दिए गए बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट के मुताबिक जिस जमीन पर निर्माण किया गया है वह ग्राम सभा की जमीन है और खलिहान (अनाज रखने की जगह) के तौर पर दर्ज है. ऐसे में उस जमीन पर किसी भी तरह का स्थाई निर्माण नियम विरुद्ध माना जाता है.
अवैध निर्माण हटाने के निर्देश
जिला प्रशासन ने पहले ही इस जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई और मजबूत हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार जमीन खाली कराई जाएगी और उसका मूल उपयोग बरकरार रखा जाएगा।
मौके पर प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी
इस मामले को लेकर एसडीएम और पुलिस टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया है. उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है और आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. प्रशासन का कहना है कि कानून के मुताबिक सभी कदम उठाए जाएंगे और कोई अराजकता नहीं होने दी जाएगी.
क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी
इस फैसले के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय लोग मामले पर नजर बनाये हुए हैं. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है.
(रिपोर्ट: संदीप शुक्ला, लखनऊ)
