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सपने में जीजा ने पकड़ लिया था… 7 साल बाद कोर्ट में पलटी साली, एयरफोर्स कर्मी बरी

उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक एयरफोर्स कर्मी को अपनी ही नाबालिग साली से छेड़छाड़ के आरोप में करीब सात साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस दौरान उन्हें 19 दिन जेल में भी बिताने पड़े। शनिवार को अदालत ने उन्हें तब बरी कर दिया जब पीड़िता ने खुद अदालत में स्वीकार किया कि जो उसे बताया गया था वह वास्तव में एक सपना था। पीड़िता के इस बयान के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एयरफोर्स कर्मी को बाइज्जत बरी कर दिया.

शादी के बाद भाभी भी घर में रहने आ गईं
जानकारी के मुताबिक, यह मामला कानपुर के बिठूर इलाके का है. आरोपी युवक फिलहाल पुणे में एयरफोर्स में कॉर्पोरल के पद पर तैनात है। फरवरी 2019 में उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद उसकी 15 साल की नाबालिग भाभी भी उनके साथ रहने आ गई। बताया जा रहा है कि 8 मार्च 2019 की रात अचानक लड़की जोर-जोर से चिल्लाने लगी. उसने आरोप लगाया कि उसके जीजा ने उसे सोते समय पकड़ लिया और उसके साथ दुराचार किया। इस घटना के करीब पांच महीने बाद पीड़िता के पिता ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

कोर्ट में पीड़िता के बयान से बड़ा मोड़
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में शुरू हुई. इसी बीच पीड़िता के बयान ने पूरे मामले को पलट दिया. लड़की ने कोर्ट को बताया कि उस रात करीब 9 बजे उसने एंटीबायोटिक दवा ली थी और सो रही थी. उसी दौरान उसे सपना आया कि उसके जीजा ने उसे पकड़ लिया है. तभी वो डर गयी और चिल्लाने लगी. उन्होंने कोर्ट से साफ कहा कि यह सिर्फ एक सपना था और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था.

परिवार ने भी माना कि भ्रम की स्थिति थी
मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब पीड़िता के पिता और उसकी बड़ी बहन यानी आरोपी की पत्नी ने भी कोर्ट में बयान दिए. उन्होंने माना कि उन्होंने सिर्फ भ्रम और गलतफहमी के आधार पर केस दायर किया था. बाद में उन्हें एहसास हुआ कि घटना वास्तव में नहीं हुई थी।

7 साल की कानूनी लड़ाई और 19 दिन जेल में
वरिष्ठ वकील करीम अहमद सिद्दीकी के मुताबिक, वायुसेना कर्मियों को इस गलतफहमी की भारी कीमत चुकानी पड़ी. नवंबर 2019 में उनके खिलाफ मारपीट, मानहानि और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों पर आरोप तय किए गए थे. इस दौरान उन्हें 19 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा. हालांकि, अब कोर्ट ने सभी गवाहों और पीड़िता के बयान को देखते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है.

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