हल्द्वानी: गिरवी रखी जमीन को दोबारा बेचकर 1.35 करोड़ रुपये का लोन हड़पने का मामला, पति-पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज – जमीन गिरवी रखकर 1.35 करोड़ रुपये का लोन लिया और फिर बेच दी
पहले लालकुआं के किशनपुर सरकुलिया और हलद्वानी के बमौरी मल्ली स्थित 415.43 वर्ग मीटर जमीन को नैनीताल बैंक में बंधक रखकर 1.35 करोड़ रुपये का लोन लिया गया और फिर उसी जमीन का बैनामा किसी और को कर दिया गया। मार्च 2024 में खाता एनपीए हो गया तो बैंक ने जांच की। फर्जीवाड़ा सामने आने पर जनवरी 2025 में शाखा प्रबंधक ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया और हल्द्वानी थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एसीजेएम के आदेश के बाद मंगलवार रात आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
एसीजेएम की अदालत में दायर मामले में द नैनीताल बैंक लिमिटेड के शाखा प्रबंधक सुरेश चंद्र ने कहा कि लालकुआं के किशनपुर सरकुलिया निवासी सुरेश चंद्र जोशी और उनकी पत्नी सरिता जोशी ने ग्राम किशनपुर सरकुलिया में 230 वर्ग मीटर और ग्राम बमौरी मल्ली तहसील हल्द्वानी में 285.43 वर्ग मीटर जमीन बंधक रखकर 3 जुलाई 2020 को बैंक से 1.35 करोड़ रुपये का ऋण लिया।
30 मार्च 2024 को जब लोन खाता एनपीए श्रेणी में आ गया तो बैंक ने नोटिस भेजा लेकिन आरोपियों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. जब बैंक ने बंधक संपत्ति की जानकारी ली तो पता चला कि लोन लेने के ठीक आठ महीने बाद 27 नवंबर 2020 को किशनपुर सरकुलिया की जमीन गलत तथ्यों के आधार पर अवैध तरीके से देवकी देवी को बेच दी गई.
हल्द्वानी कोतवाली और एसएसपी को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शाखा प्रबंधक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद एसीजेएम के आदेश पर आरोपी सुरेश चंद्र जोशी और सरिता जोशी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में एफआईआर दर्ज की गई।
बैंक में गिरवी रखी संपत्ति को दोबारा बेचने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पहले जो शिकायत मिली थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. जांच शुरू कर दी गई है. -मनोज कुमार कत्याल, एसपी सिटी
