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उत्तराखंड: अब हर शिक्षक को संगठन के चुनाव में वोट देने का अधिकार, छुट्टियों के दौरान सिर्फ एक दिन होगा मतदान – उत्तराखंड सरकार ने राजकीय शिक्षक संघ के संविधान में संशोधन को मंजूरी दे दी है

सरकार ने राजकीय शिक्षक संघ के संविधान में संशोधन को मंजूरी दे दी. जिससे अब प्रत्येक शिक्षक को संस्था के चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल गया है। खास बात यह है कि ब्लॉक, जिला, मंडल और प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव अलग-अलग दिन नहीं बल्कि एक ही दिन होंगे। वहीं, शिक्षकों को इसके लिए कोई छुट्टी नहीं मिलेगी. छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए चुनाव गर्मी या सर्दी की छुट्टियों में होंगे।


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सरकार ने जारी आदेश में कहा, राजकीय शिक्षक संघ की ब्लॉक, जिला, मंडल और प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव के लिए हर ब्लॉक स्तर पर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. शिक्षक सदस्य अपने विद्यालय ब्लॉक स्थित मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकेंगे। वहीं, विभिन्न स्तरों पर कार्यकारिणी के चुनाव अनिवार्य रूप से सरकारी छुट्टियों के दिन होंगे. शिक्षकों को चुनाव में भाग लेने के लिए कोई विशेष आकस्मिक अवकाश या यात्रा अवकाश नहीं दिया जाएगा।

इसके लिए कोई यात्रा या अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा। निर्वाचन व्यय के पुनर्निर्धारण पर भी नियमानुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा विचार किया जायेगा। चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय व्यय वहन नहीं किया जाएगा। चुनाव का पूरा खर्च राजकीय शिक्षक संघ वहन करेगा।

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