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उत्तराखंड: सभी अस्पतालों को कैंसर के इलाज और मौतों का रिकॉर्ड जमा करना अनिवार्य, अधिसूचना जारी

कैंसर पर नियंत्रण और निगरानी के लिए अब सभी सरकारी, निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों को कैंसर से पीड़ित मरीजों, उपचार, कैंसर के प्रकार और मृत्यु का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

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स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कैंसर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है। लेकिन कैंसर रोग में रिपोर्टिंग सिस्टम की कमी है. रोग नियंत्रण, प्रबंधन और निदान के लिए निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता के लिए महामारी अधिनियम के तहत कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया था।

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इसके चलते सरकारी, निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, लैब, नर्सिंग होम को हर नए मामले की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य है। कैंसर मरीजों, इलाज और मौत का डेटा तैयार करने से नियंत्रण और निगरानी में मदद मिलेगी।

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