उत्तरकाशी: रेस्तरां में लार लगाकर रोटियां बनाने का मामला, कोर्ट ने युवक पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

रेस्टोरेंट में थूककर रोटी बनाने वाले युवक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह फैसला निर्णयन पदाधिकारी मुक्ता मिश्रा की अदालत ने सुनाया.


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ये मामला पिछले साल अक्टूबर का है. थूक लगाकर रोटी बनाने की शिकायत पर जांच के बाद नवंबर में आरोपी युवक शाहबाज खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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निर्णायक अधिकारी ने तीस दिन के अंदर जुर्माना जमा न करने पर भू-राजस्व वसूलने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में उन्हें सुरक्षा और गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए जाने पर अमूल समेत गाजियाबाद, गुजरात और आगरा की चार कंपनियों पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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