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उत्तराखंड: ऑफ सीजन में बंद रहने वाले होटल और रेस्टोरेंट को बड़ी राहत, कम बिजली खर्च करेंगे तो कम आएगा बिल – विद्युत नियामक आयोग ने ऑफ सीजन में बंद रहने वाले होटल और रेस्टोरेंट को दी राहत

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऑफ सीजन में बंद रहने वाले होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब ऑफ सीजन में कम बिजली खपत करने पर उन्हें कम बिल चुकाना होगा। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने कहा कि अगर कोई होटल या रेस्तरां मालिक ऑफ सीजन में अपने कुल लोड का 10 फीसदी तक बिजली की खपत करता है, तो उसे कम लोड के हिसाब से तय चार्ज देना होगा. इससे बिजली का बिल कम आएगा.

आयोग ने ऑफ सीजन अवधि 1 नवंबर से 31 मार्च के बीच मानी है। इस दौरान यदि किसी माह में 10 प्रतिशत से अधिक लोड की खपत होती है तो बिल पुराने यानी पूरे कनेक्शन के अनुसार ही आएगा। अगर अगले महीने खपत 10 प्रतिशत से कम हो गई तो बिल फिर कम हो जाएगा। इससे खासकर पहाड़ के उन होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को राहत मिलेगी, जिनका ऑफ सीजन में काम लगभग बंद या नाममात्र का होता है। हालाँकि, यह छूट पूरे राज्य में एक साथ लागू की गई है।

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निजी ट्यूबवेल का बिल त्रैमासिक आएगा

कृषि कार्यों में उपयोग किए जाने वाले निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को बिल अवधि के दौरान राहत दी गई है। अभी तक उन्हें हर छह माह में बिजली बिल मिलता था लेकिन अब तिमाही आधार पर मिलेगा। इससे उन्हें बिल चुकाने में आसानी होगी.

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