Breaking News
उत्तराखंड: राज्य में शिक्षकों के तबादले अनुरोध पर आधारित होंगे, अनिवार्य नहीं, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार – उत्तराखंड समाचार राज्य में शिक्षकों के तबादले अनुरोध पर आधारित होंगे, अनिवार्य नहीं

प्रदेश में शिक्षकों के तबादले अनिवार्य नहीं बल्कि अनुरोध के आधार पर किये जायेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में धारा 27 की बैठक में इस पर सहमति बनने के बाद फाइल अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री धामी के पास भेज दी गई है. शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक हाई कोर्ट ने केवल पहुंच के आधार पर अनिवार्य तबादलों पर रोक लगाई है।

इस मामले में फैसला आने तक सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. स्थानान्तरण अनुरोध के आधार पर किये जायेंगे। इसमें शिक्षकों का स्थानांतरण स्वयं की बीमारी, पति-पत्नी व बच्चों की बीमारी, पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती, विधवा व विधुर, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानांतरण, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानांतरण तथा 55 वर्ष या अधिक आयु के आधार पर किया जाएगा।

यह भी पढ़ें…उत्तराखंड मौसम: आज भी कई जिलों में खराब रहेगा मौसम, भारी बारिश और तूफान की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

शिक्षा मंत्री के मुताबिक अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे. इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *