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नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को 25 साल की सजा, बलिया कोर्ट का सख्त फैसला

बलिया जिले में नाबालिग से रेप के गंभीर मामले में विशेष अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. करीब ढाई साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस फैसले को समाज में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर एक कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

कैसे घटी घटना?
यह मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जानकारी के मुताबिक, 23 नवंबर 2023 की सुबह गांव के ही रहने वाले बंटी चौहान नाम के युवक ने 15 साल की लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण कर लिया. लड़की के अचानक गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़िता की मां तुरंत थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस की कार्रवाई एवं जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. कुछ देर बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया. पूछताछ के दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुए रेप की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी. जांच पूरी होने पर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

कोर्ट का फैसला और सज़ा
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के मुताबिक मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथमकांत की अदालत में हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

कड़ा संदेश और न्याय की उम्मीद
इस मामले में पीड़िता की मजबूत पैरवी के कारण ही आरोपी को सजा मिल सकी. कोर्ट के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है. इससे यह भी साफ हो जाता है कि ऐसे मामलों में कानून सख्त कार्रवाई करता है और दोषियों को सजा जरूर मिलती है.

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