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उत्तराखंड: कैबिनेट में आए 18 प्रस्ताव, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी, ये अहम फैसले भी – उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड मोटर वाहन संशोधन नियमावली 2026 समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

द्वारा प्रकाशित: रेनू सकलानी

अद्यतन गुरु, 30 अप्रैल 2026 12:57 अपराह्न IST

उत्तराखंड कैबिनेट की गुरुवार को हुई अहम बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें परिवहन, शिक्षा, वन और कुंभ मेला व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं. सरकार ने मोटर वाहन संशोधन नियम 2026 सहित कई नीतिगत बदलावों को मंजूरी दे दी है।


उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड मोटर वाहन संशोधन नियमावली 2026 समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

कैबिनेट बैठक
– फोटो: जानकारी



विस्तार

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से उत्तराखंड मोटर वाहन संशोधन नियमावली 2026 समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कैबिनेट ब्रीफिंग का संचालन किया। गुरुवार को हुई बैठक में उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई। प्रवर्तन अधिकारी भी वर्दी पहनेंगे। वहीं, कुंभ मेले के लिए शहरी विकास कार्यों की मंजूरी आसान हो जाएगी. 1 करोड़ रुपये तक मेला अधिकारी, 5 करोड़ रुपये तक मंडलायुक्त और बाकी राशि शासन से स्वीकृत होगी।


अन्य महत्वपूर्ण निर्णय


  • उत्पाद नीति में व्यय दर 6% तय की गई थी, उसी के अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग ने अपने नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी।

  • परिवहन विभाग के अंतर्गत बसों की खरीद को मंजूरी दी गई. पहले 100 बसों की अनुमति थी, लेकिन जीएसटी दर 28% से घटकर 18% होने के बाद अब 109 बसें खरीदी जाएंगी.

  • उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई।

  • -वन रक्षक की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष की गई।

  • जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अब सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।-

  • उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

  • कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी.

  • कक्षा 9 से 12 तक के करीब 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी. इस संबंध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा.

  • प्रतीक्षा सूची अब केवल एक वर्ष के लिए वैध मानी जाएगी।

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विशेष शिक्षा शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने वाली नियमावली को मंजूरी.

  • सहायक अध्यापकों की सेवा नियमावली को मंजूरी.

  • लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी): उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जेई भर्ती से संबंधित मामलों की जानकारी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई.

  • वर्कचार्ज कर्मियों से संबंधित निर्णय पर हाइकोर्ट की रोक की जानकारी दी गयी.

  • डी श्रेणी के ठेकेदारों को अब एक करोड़ की जगह डेढ़ करोड़ रुपये तक का काम मिल सकेगा।

  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय महाविद्यालयों को भी दिया गया है।

  • वन सीमा क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी। इससे स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी और मानव-हाथी संघर्ष में कमी आने की उम्मीद है। वन सीमा मौन पालन, मधुमक्खी आधारित आजीविका और मानव-वन्यजीव संघर्ष नियम 2026 को भी मंजूरी दी गई।

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